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देश / 01 April, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया का पासपोर्ट जारी करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने पासपोर्ट की रिहाई की मांग की थी। इसके साथ ही यूट्यूबर आशीष चंचलानी की भी याचिका, जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस मिलने की अपील की थी, सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दी।


मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाओं पर विचार केवल तभी किया जाएगा जब उनके द्वारा 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड में की गई टिप्पणी की जांच पूरी हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अल्लाहबादिया को जांच में शामिल होने की आवश्यकता हो सकती है। यह टिप्पणी उस विवादास्पद एपिसोड से संबंधित है जिसे अब हटा दिया गया है, और इसमें की गई कुछ टिप्पणियों पर विवाद उठ खड़ा हुआ था।


सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि फिलहाल इन याचिकाओं पर कोई विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मामला जांच के अधीन है। कोर्ट ने यूट्यूबरों से कहा कि यदि जांच में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो उन्हें सहयोग करना होगा। कोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए समय सीमा नहीं दी, लेकिन यह संकेत दिया कि याचिकाओं पर तभी विचार किया जाएगा जब जांच पूरी होगी।


यह फैसला सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर सार्वजनिक व्यक्तित्वों द्वारा किए गए बयानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां उनकी टिप्पणियाँ कभी-कभी कानूनी विवादों का कारण बन सकती हैं। यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी के मामले ने सोशल मीडिया पर उनके प्रभाव और जिम्मेदारियों के बारे में सवाल खड़े किए हैं।
 

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