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देश / 22 March, 2025

जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का नकदी बरामदगी से कोई संबंध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई  दिल्ली- सुप्रिम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादले का उनके आधिकारिक आवास से नकदी बरामद होने की कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। शीर्ष अदालत ने जोर देते हुए कहा कि इस मामले की जांच तय प्रक्रियाओं के तहत एक आंतरिक समिति द्वारा की जा रही है और तबादले का फैसला स्वतंत्र रूप से लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा, "जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर हुई घटना को लेकर गलत जानकारी और अफवाहें फैलाई जा रही हैं।" अदालत ने इन अटकलों को खारिज किया कि उनके तबादले का कारण नकदी की बरामदगी है।

शीर्ष अदालत ने यह भी बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पहले ही इस मामले की एक आंतरिक जांच शुरू कर दी थी, जिसमें साक्ष्य और जानकारी एकत्र की जा रही है। इस जांच की रिपोर्ट आज ही भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को सौंपे जाने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर पारदर्शिता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने जनता और मीडिया से अपील की कि वे अटकलों से बचें और आधिकारिक जांच के नतीजों का इंतजार करें।

इस मामले को लेकर कानूनी और न्यायिक हलकों में लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जस्टिस वर्मा का तबादला प्रशासनिक कारणों से हुआ है और इसका किसी भी जांच से कोई लेना-देना नहीं है

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