सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कुएं पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद के पास एक निजी कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस कुएं के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्रवाई उसकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को निर्धारित की गई है।
यह मामला उस कुएं से जुड़ा है जो शाही जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास स्थित है। स्थानीय विवादों के चलते यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। विवाद के केंद्र में कुएं की स्वामित्व और उसके उपयोग का अधिकार है। कुछ पक्षों का कहना है कि यह कुआं सार्वजनिक है और धार्मिक स्थल का हिस्सा है, जबकि अन्य इसे निजी संपत्ति करार दे रहे हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को संयम बरतने और विवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी कार्य से बचने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, संभल प्रशासन ने भी मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी भी पक्ष को खुद से कोई कदम उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शाही जामा मस्जिद संभल की एक ऐतिहासिक धरोहर है और स्थानीय समुदाय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। इसके पास स्थित इस कुएं को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसने हाल के दिनों में अधिक तूल पकड़ लिया।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश विवादित स्थल पर शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की टकराव की स्थिति को रोकने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें 21 फ