प्रयागराज महाकुंभ भगदड़: उत्तर प्रदेश सरकार पर पीआईएल दायर
प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के दौरान भगदड़ की घटना में 30 लोगों की मृत्यु और कम से कम 60 लोगों के घायल होने के एक दिन बाद, वकील विशाल तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है। इस याचिका में राज्य सरकार पर "लापरवाही, उपेक्षा और प्रशासन की पूर्ण विफलता" का आरोप लगाया गया है।
विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में सभी राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की है कि वे अपने-अपने राज्यों से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करें। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
याचिका दायर करने के बाद, तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह अपनी याचिका को मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा, "हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसे मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत करेंगे।"
महाकुंभ मेले के दौरान भगदड़ की घटना में 30 लोगों की मृत्यु और कम से कम 60 लोग घायल हो गए थे। यह घटना मेले के मुख्य स्नान पर्व के दौरान हुई, जब लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे।
इस घटना के बाद, प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं। हालांकि, इस घटना ने महाकुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर बहस शुरू कर दी है।
विशाल तिवारी की याचिका ने इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाती है। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या निर्णय लेता है और राज्य सरकार को क्या निर्देश देता है।