औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
महाराष्ट्र- महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुल्दाबाद में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोड़कर ने दायर की है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश देने की अपील की गई है कि वह औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय स्मारकों की सूची से हटा दे।
याचिका में तर्क दिया गया है कि यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अनुरूप नहीं है, जो कुछ प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करता है। तिरोड़कर का कहना है कि औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में बनाए रखने का कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक औचित्य नहीं है और इसे हटाया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर पहले भी कई बार विवाद उठ चुके हैं। कुछ संगठन इसे ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं, तो कुछ इसे हटाने की मांग कर चुके हैं। हाल के वर्षों में यह स्थल राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र भी रहा है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि वह ASI को यह निर्देश दे कि वह औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय स्मारकों की सूची से बाहर करे और इस स्थल का पुनर्निर्धारण किया जाए। इस याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई होने की संभावना है।
इस याचिका के दाखिल होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में फिर से बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐतिहासिक स्थलों को छेड़ना सही नहीं होगा, जबकि कुछ का कहना है कि औरंगजेब की विरासत को महिमामंडित करने का कोई औचित्य नहीं है। अब देखना होगा कि इस मामले में हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है।