EPFO सदस्यों को बड़ी राहत: नाम और जन्मतिथि बदलने के लिए नई ऑनलाइन सुविधा शुरू
नई दिल्ली- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 7.6 करोड़ से अधिक सदस्यों को अब अपने व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम और जन्मतिथि, को बदलने के लिए किसी भी नियोक्ता या EPFO की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। शनिवार को EPFO ने इस उद्देश्य के लिए एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, जो सदस्यों के लिए प्रक्रिया को तेज और सरल बनाएगी।
इस नई सुविधा के तहत, EPFO सदस्य अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (UAN पोर्टल) पर लॉगिन कर सीधे अपने व्यक्तिगत विवरण में संशोधन कर सकते हैं। पहले, नाम और जन्मतिथि में बदलाव के लिए नियोक्ता की मंजूरी या EPFO कार्यालय से सत्यापन आवश्यक था, जो प्रक्रिया को लंबा और जटिल बना देता था।
EPFO ने एक बयान में कहा, "यह नई पहल न केवल सदस्यों को अपने विवरण को तेजी से अपडेट करने की सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सुधार होगा।" यह कदम डिजिटल भारत अभियान के तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
सदस्य अब अपने नाम या जन्मतिथि में बदलाव के लिए वैध दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या जन्म प्रमाणपत्र, अपलोड कर सकते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर EPFO की प्रणाली स्वतः सत्यापन करेगी और बदलाव को मंजूरी देगी। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ही दिन लगेंगे, जिससे सदस्यों का समय और मेहनत बचेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुविधा EPFO सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो नाम या जन्मतिथि में त्रुटियों के कारण परेशानी का सामना कर रहे थे। इसके अलावा, यह सुविधा पेंशन क्लेम, पीएफ निकासी और अन्य सेवाओं में भी सहूलियत प्रदान करेगी।
EPFO ने इस नई सुविधा को व्यापक रूप से प्रचारित करने की योजना बनाई है ताकि अधिक से अधिक सदस्य इसका लाभ उठा सकें। साथ ही, EPFO ने सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करते समय केवल सही और वैध दस्तावेजों का उपयोग करें। यह पहल EPFO के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक और बड़ा कदम है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा और EPFO सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।