दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा
दिल्ली- दिल्ली सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी 2025, बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, ताकि अधिकतम मतदाता मतदान में हिस्सा ले सकें। इस दिन राष्ट्रीय राजधानी में एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी।
क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद:
• सरकारी और निजी कार्यालय: सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में अवकाश रहेगा, जिससे कर्मचारियों को मतदान में भाग लेने में सुविधा हो।
• शैक्षणिक संस्थान: स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे।
• बैंक और वित्तीय संस्थान: बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में भी अवकाश रहेगा।
• दुकानें और बाजार: आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर अधिकांश दुकानें और बाजार बंद रह सकते हैं।
• मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन: दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बस सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होंगी, ताकि मतदाता आसानी से मतदान केंद्रों तक पहुंच सकें।
• आपातकालीन सेवाएं: अस्पताल, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी आपातकालीन सेवाएं हमेशा की तरह चालू रहेंगी।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, ताकि मतदाता बिना किसी चिंता के मतदान कर सकें।मतदान के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए, मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने मतदान केंद्र की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें और मतदान के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं। इसके अलावा, मतदान के दिन सुबह के समय मतदान केंद्रों पर भीड़ कम होती है, इसलिए संभव हो तो सुबह के समय मतदान करने का प्रयास करें।
दिल्ली सरकार और चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए इन कदमों का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का उपयोग करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करें।