आरजी कर बलात्कार-हत्या मामला: ममता सरकार ने दोषी को मृत्युदंड की मांग के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया
कोलकाता- कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सियालदह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस सजा को अपर्याप्त मानते हुए राज्य सरकार की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की घोषणा की है, जिसमें दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की जाएगी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर लिखा, "आरजी कर जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में मैं यह देखकर वास्तव में हैरान हूं कि आज कोर्ट के निर्णय में पाया गया है कि यह 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' केस नहीं है! मुझे पूरा विश्वास है कि यह वास्तव में रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। इसके लिए मृत्युदंड की जरूरत है।"
सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने शनिवार को संजय रॉय को दोषी करार दिया था। हालांकि, न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी में नहीं आता, जिससे दोषी को मृत्युदंड दिया जा सके।
मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, "हम इस सबसे भयावह और संवेदनशील मामले में मृत्युदंड चाहते हैं और इस पर जोर देते हैं।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में राज्य में ऐसे अपराधों में दोषियों को मृत्युदंड दिलाने में सफलता मिली है, और इस मामले में भी वही सजा अपेक्षित है।
इससे पहले, दिसंबर 2024 में मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में एक नाबालिग के बलात्कार और हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने दोषी को मृत्युदंड सुनाया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस फैसले का स्वागत करते हुए बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड की आवश्यकता पर जोर दिया था।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में त्वरित और कठोर न्याय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय में दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग करेगी।